केंद्र ने UAPA के तहत Tehreek-e-Hurriyat को ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया

Tehreek-e-Hurriyat Syed Ali Shah Geelani
Tehreek-e-Hurriyat Syed Ali Shah Geelani

गृह मंत्रालय ने Muslim League Jammu Kashmir Masarat Alam Faction, Tehreek-e-Hurriyat को UAPA के तहत ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक निर्णायक कदम उठाते हुए Tehreek-e-Hurriyat (TeH), जम्मू और कश्मीर को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत एक ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया है। 31 दिसंबर को की गई यह घोषणा, जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन की स्थापना के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

घोषणा को समझना

अलगाववादी विचारधाराओं से जुड़ाव के लिए जाना जाने वाला यह संगठन क्षेत्र के भीतर अलगाववादी उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार और आतंकवाद को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से संलग्न पाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री Narendra Modi की शून्य-सहिष्णुता नीति के अनुरूप स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति या संगठन को कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा।

Tehreek-e-Hurriyat: पृष्ठभूमि और नेतृत्व

मूल रूप से Syed Ali Shah Geelani द्वारा स्थापित, Tehreek-e-Hurriyat जम्मू व कश्मीर भारत के जम्मू और कश्मीर में एक अलगाववादी राजनीतिक दल के रूप में खड़ा है। Geelani के कार्यकाल के बाद, मसर्रत आलम भट उनके उत्तराधिकारी बने और उन्होंने पार्टी के भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक कथन को जारी रखा। हालाँकि, वर्तमान में जेल में बंद भट ने 27 दिसंबर को जम्मू कश्मीर की मुस्लिम लीग को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया।

हाल के घटनाक्रम और नेतृत्व परिवर्तन

2018 में गिलानी से भट के नेतृत्व में बदलाव संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और घर में नजरबंदी को कारण बताते हुए गिलानी के पद छोड़ने के बाद अशरफ सेहराई ने अध्यक्ष पद संभाला। बहरहाल, ‘Muslim League Jammu Kashmir (Masarat Alam Faction)’ के संबंध में 27 दिसंबर को गृह मंत्रालय की हालिया घोषणा देश की एकता को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई के खिलाफ सरकार के दृढ़ रुख की पुष्टि करती है।

1 thought on “केंद्र ने UAPA के तहत Tehreek-e-Hurriyat को ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया”

Leave a Comment